स्थानीय नगरीय प्रशासन
भारत में सबसे पहले नगरपालिका की शुरूआत चैन्नई से 1667 में मानी।
राजस्थान में इसकी व्यवस्थित शुरूआत माउण्ट आबू से मानी जाती है।
74 वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अनुच्छेद 243(S) में वार्ड समितियों का गठन।
अनुच्छेद 243(R) त्रिस्तरिय नगरीय शासन।
नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम।
अनुच्छेद 243(Z-A) निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान।
नियुक्ति - राज्यपाल द्वारा।
कार्यकाल - 5 वर्ष।
विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव आवश्यक।
प्रथम - अमर सिंह राठौड।
अनुच्छेद 243(T.) आरक्षण का प्रावधान
महिलाओं को 1/3 तथा एस सी व एस टी जनसंख्या के अनुपात में।
अनुच्छेद 243(Y) राज्य वित्त आयोग
तथ्य
21 नवम्बर 1995 से 2 से अधिक सन्तान होने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है। राजस्थान में पंचायती राज के लिए हरीश चन्द माथूर समिती, 1963 . सदिक अलि समिति 1964, गिरधारी लाल व्यास समिती, 1973, अरूण कुमार समिति 1996, गुलाब चन्द कटारिया समिती 2006, वी. एस. व्यास समिति 2009, जे. पी. चन्देलिया समिति 2010 गठित कि गई है
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