Saturday, 12 May 2018

राज्यव्यवस्था - मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों

राज्यव्यवस्था - मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों

मौलिक अधिकार (12-35)

1. मौलिक अधिकारों को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है।

2. इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है। मूल अधिकारों के प्राचीन ज्ञात तथ्य प्राचीन भारत, ईरान आदि मे भी मौजूद थे।

3. मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित किया जाता है, जोकि राष्ट्र का मूलभूत नियम है। वे इस अर्थ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए सबसे ज़रूरी हैं।

4. मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार शामिल थे, हालांकि, 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद, संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था और अब केवल छह मौलिक अधिकार हैं।

5. मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद निम्न हैं:

A. 12- राज्य की परिभाषा
B. 13- भाग -3 या मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून

6. मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित हैं:

C. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, (अनुच्छेद 14)धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान (अनुच्छेद 15) के आधार पर भेदभाव निषेध।सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, (अनुच्छेद 16)अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध, (अनुच्छेद 17)सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन, (अनुच्छेद 18)

D. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

(a) निम्नांकित की स्वतंत्रता से सम्बंधित छह अधिकारों का संरक्षण:

भाषण और अभिव्यक्ति,विधानसभा,संघ,आंदोलन,निवास, औरव्यवसाय (अनुच्छेद 19)

(b) अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) ।

(c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)

(d) प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 ए)

(e) कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 22)

E. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

(a) व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों के खरीद-फरोक्त पर रोक, (अनुच्छेद 23)
(b) कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक, (अनुच्छेद 24)

F. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

(a) धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्था के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, (अनुच्छेद 25)
(b) धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
(c) किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)
(d) कुछ शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

G. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

(a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, (अनुच्छेद 29)
(b) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार, (अनुच्छेद 30)

H. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) – संविधान की आत्मा ।
मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय जाना जिसमे निम्न याचिकाए शामिल है:
(I) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) निषेध, (iv) प्रमाणिकता, और (v) पृच्छा (अनुच्छेद 32) ।

7. अनुच्छेद 33, संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के अधिकार से संबंधित है।

8. 34 मार्शल लॉ से सम्बंधित है।

9. अनुच्छेद 35, मूलभूत अधिकारों के सन्दर्भ में बने आवश्यक कानूनों से सम्बंधित है।

10. मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, वें हैं - 15, 16, 1 9, 2 9 और 30।

11. मौलिक अधिकार जो नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, वे हैं - 14, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28।

मूलभूत कर्तव्य

1. ये नागरिकों के लिए 11 दिशानिर्देशों का एक समूह है।

2. मूल संविधान में मूलभूत कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया।

3. मूलभूत कर्तव्यों के विचार को पूर्व सोवियत संविधान से लिया गया है और अब ये रूस के पास नहीं है। शायद केवल जापान ही ऐसी एक बड़ा देश है, जिसमें बुनियादी कर्तव्यों से जुडा एक विशेष अध्याय है।

4. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। 2002 में, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

5. इन्हें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। इसमें केवल 8 मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी जिसके साथ ही साथ आर्थिक दंड भी शामिल था। हालांकि, सरकार ने सजा के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया।

6. एक नया हिस्सा – 4 A, एक नया अनुच्छेद 51 A को 42 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 के आधार पर जोड़ा गया था। दस कर्तव्यों को 51 A में जोड़ा गया था। वर्तमान में ग्यारह कर्तव्य हैं।

7. 11 वें मौलिक कर्तव्यों को 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

8. मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न है:

(a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना,

(b) स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना;

(c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना;

(d) देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाये;

(e) धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना;

(f) देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित रखना;

(g) जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना;

(h) वैज्ञानिक मनोवृति, मानवतावादि विचारधारा का विकास और जांच और सुधार की भावना विकसित करना;

(i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना;

(j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े; तथा

(k) छह से चौदह वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

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